बदायूं, मई 21 -- अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीध पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो पांच पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषियों को साढ़े साढ़े 11-साढ़े 11 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार बिल्सी क्षेत्र के एक गांव में दो सगे भाइयों मुनेंद्र उर्फ भूरे, तनवीर उर्फ तनने ने 28 जून 2021 को एक घर में घुसकर नावालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी उन्होंने घर में घुसकर 14 जून को भी घर में घुसकर नाबालिग को जबिरया ले जाने की कोशिश की। चीखपुकार पर ग्रामीणों के आने पर तमंच दिखाकर धमकी देकर भाग निकले। इस मामले की शिकायत थाने में की तो पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई की। पिता ने पुलिस को बताया, उक्त आरोपी इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते हैं। उसे पूर्वी...