अमरोहा, अगस्त 2 -- 11 साल पूर्व घर में घुसकर किसान की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने युवक को तीन साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में दोषी जमानत पर था, अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में बिजनौर जेल भेज दिया गया। साल 2017 की घटना नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले एक किसान की नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। परिजनों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गांव निवासी युवक करन सिंह ने घर में घुसकर किसान की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। घर लौटे परिजनों को पीड़िता ने आपबीती सुना दी थी। मामले किसान की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी करन को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। ह...
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