बरेली, दिसम्बर 10 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी हुकुम सिंह को सश्रम तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि थाना मीरगंज में नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 अगस्त 2017 की रात उसकी नाबालिग बेटी घर की छत पर सो रही थी। रात चार बजे हुकुम सिंह छत पर आ गया और नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत की। पीड़िता की चीख पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में हुकुम सिंह को जेल भेजा था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...