अमरोहा, अगस्त 8 -- घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना में अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जमानत पर था। घटना के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। इस पत्रावली की सुनवाई अलग अदालत में विचाराधीन है। घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी है। यहां रहने वाले एक किसान की बेटी 25 सितंबर 2021 की दोपहर में घर में अकेली थी। गांव का रहने वाला मोनू मौका पाकर घर में घुस गया था, उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। रंगेहाथ पकड़े जाने पर मोनू हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कि...
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