मिर्जापुर, जुलाई 4 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने के मामले में दोषी विंध्याचल के कलना गहरवार निवासी पप्पू यादव को जेल में बिताई गई अवधि तथा तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस के कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र का है।
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