मुजफ्फरपुर, जनवरी 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी व विरोध करने पर पिटाई करने के मामले में दोषी संतोष कुमार को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे शुक्रवार को उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। उन्होंने बताया कि इससे पहले इसी मामले में उसके भाई आशुतोष कुमार को विशेष कोर्ट पहले ही सजा सुना चुका है। किशोरी के पिता ने विशेष कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कहा था कि आशुतोष व उसके भाई संतोष कुमार 14 फरवरी 2019 को घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी से छेड...