मथुरा, जुलाई 22 -- घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने चार वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। बलदेव थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 3 अप्रैल 2018 की दोपहर को अपने घर पर अकेली थी। इसी बीच मौका पाकर उसके पड़ोस में रहने वाला पंकज पुत्र नेत्रपाल घर में घुस गया। उसने किशोरी को बुरी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने पंकज को घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने का दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त जमानत पर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के ...