बांदा, अप्रैल 2 -- बांदा। संवाददाता युवक को अपने घर में बुलाकर उसकी निर्मम हत्या करने के दोषी उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट छोटेलाल यादव की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पैलानी थानाक्षेत्र के अलोना गांव निवासी मान सिंह ने एसपी को 21 फरवरी 2011 को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 17/18 फरवरी की रात वह आवास-विकास कालोनी स्थित अपने घर में था। रात करीब साढ़े 10 बजे छोटे भाई बबलू सिंह का उसके मोबाइल पर फोन आया। बताया कि मरका थानाक्षेत्र के सांडा गांव निवासी दोस्त पप्पू उर्फ उदयवीर सिंह पुत्र फूल सिंह ने धोखे से अपने घर बुलाया। यहां पप्पू सिंह उर्फ उदयवीर सिंह, उसका भाई राजा सिंह और उसके पिता फूल सिंह, अशोक सिंह निवासी ग्राम मझींवा, चु...