बस्ती, मार्च 22 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने रिहायशी मकान में आग लगा कर जलाने के मामले में एक आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के महादेवा पांडेय गांव निवासी राजेश पांडेय ने तहरीर देकर कहा कि उनका एक मकान मालवीय रोड पर है, यहां पर उनकी दादी रहती हैं। जिनकी मृत्यु 27 मार्च 2004 को सुबह हो हुई। जिनके दाह संस्कार आदि कार्यों में वह सपरिवार व्यस्त थे। सब लोग बस्ती में थे। उसके चार बच्चे जो द्वार पर बरामदे में बैठे हुए खेल रहे थे। 28 मार्च 2004 को समय करीब 5.30 बजे शाम को पट्टीदार प्रेमचंद पांडेय ने छत पर चढ़कर आंगन से उतरकर कमरे में घुसकर आग लगा दी, जिसस...