नई दिल्ली, जुलाई 23 -- केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम यानी रेरा घर खरीददारों के हितों की रक्षा करता है। शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने रेरा को सटीक कानून बताते हुए कहा कि इसका मूल मकसद रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना और खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय में उपसचिव एच.सी. मंडल द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया रेरा से रियल एस्टेट क्षेत्र में संतुलन कायम होता है और इस कानून में बिल्डरों, एजेंटों के गैर-अनुपालन मामले में खरीददारों को रकम वापसी, ब्याज और जुर्माने के प्रावधानों के अलावा दोषी के लिए कार...