लखनऊ, अप्रैल 22 -- - कैबिनेट से जल्द प्रस्ताव पास कराने की तैयारी लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार घरौनी को कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए राजस्व अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। राजस्व परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को भेज दिया है। कैबिनेट से जल्द ही प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। मौजूदा समय घरौनी को एक दस्तावेज की मान्यता दी गई है, लेकिन इसे कानूनी रूप प्राप्त नहीं है। राजस्व परिषद चाहता है कि अधिनियम में व्यवस्था करते हुए इसे कानूनी मान्यता दिला दी जाए, जिससे भू-स्वामी जरूरत के आधार पर इसका इस्तेमाल कर सके। अधिनियम बनने के बाद प्रदेश के 90537 गांवों में स्थित घरों की घरौनी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी बनाने का काम चल रहा है। इ...