शामली, अक्टूबर 18 -- मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत शनिवार को विकास खंड कांधला के ग्राम चढ़ाव में घरेलू हिंसा एवं दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया कि घरेलू हिंसा कारित करना दंडनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। शिकायत स्थानीय पुलिस थाना, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 112 या 181 पर की जा सकती है। साथ ही बताया गया कि दहेज लेना, देना या मांगना, तीनों ही अपराध हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसके लिए पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। विवाह ...