नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, जून 17 -- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं पाने वाले युवक को बड़ी राहत दी है। कैट ने केन्द्र सरकार व एसएससी को निर्देश दिया है कि इस युवक की उम्मीदवारी को सफल अभ्यर्थी के तौर पर लिया जाए। तीन महीने में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कैट ने कहा कि पारिवारिक विवाद के कारण किसी अभ्यर्थी की नौकरी पर रोक लगाना उत्पीड़न के समान व्यवहार है। कैट के न्यायिक सदस्य हरविंदर कौर ओबरॉय एवं प्रशासनिक सदस्य सुमित जेरथ की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि जतिन नामक युवक ने एसएससी की परीक्षा पास की थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। इस बीच पाया गया कि उसके खिलाफ घरेलू विवाद के चलते एक मुकदमा दर्ज है। आपराधिक मुकदमे...