नोएडा, मार्च 20 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उसके आसपास के जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते ग्रैप (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) के पहले चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया है। सीएक्यूएम से संबंधित जिल के अधिकारियों को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पहले चरण की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सीक्यूएम ने यह आदेश एक सप्ताह पहले दिए थे। ग्रैप के प्रथम चरण के दौरान खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर धूल नियंत्रित करनी होगी। वहीं डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। सड़कों की सफाई मशीनों से सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा पानी का छिड़काव करने के लिए कहा गया है। वहीं होटलों और रेस्तरां में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक पूरी तरह रोक रहे...