नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को तय ग्रीन बेल्ट से तुरंत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए कहा- 'शहरी इलाकों के फेफड़े' यानी ग्रीन बेल्ट की रक्षा की जानी चाहिए। NGT के चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव, और एक्सपर्ट सदस्य ए सेंथिल वेल, सुधीर कुमार चतुर्वेदी और सुजीत कुमार बाजपेयी की बेंच एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ग्रेटर नोएडा में ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण और उनके गलत इस्तेमाल को उजागर किया गया था। 28 अक्टूबर के एक आदेश में, ट्रिब्यूनल ने ग्रीन बेल्ट को "शहरी इलाकों के फेफड़े" बताया और कहा कि पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांत के तहत उनकी "सख्ती से रक्षा" की जानी चाहिए। इसने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपम...