भागलपुर, जून 21 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट के पास होटल चला रहा शख्स ग्राहकों को बेहतर अरहर की दाल के बजाय घटिया दाल परोस रहा था। उसके दाल की जांच के बाद अब फूड विभाग ने उसके खिलाफ अभियोजन दर्ज करने को लेकर पत्र लिख दिया है। खाद्य संरक्षा पदाधिकारी मो. इकबाल ने एसडीजेएम (अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी) भागलपुर को लिखे पत्र में कहा है कि सुल्तानगंज सीढ़ी घाट के पास स्थित सियाचंद होटल में रखे अरहर की दाल का सैंपल खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया था। जांच के बाद जारी रिपोर्ट में उक्त दाल असुरक्षित पाया गया। ऐसे में उक्त प्रतिष्ठान व संचालक के खिलाफ अभियोजन दर्ज करने के बाबत पत्र दिया जा रहा है।

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