अंबेडकर नगर, मार्च 18 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जमीनी रंजिश में हुए प्राणघातक हमले के चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डा. जया पाठक ने दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। हमला व बलवा समेत अन्य अपराध में अदालत ने तीन दोषियों पर 15-15 हजार एवं एक दोषी पर 16 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दशक भर पूर्व राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। जगदीशपुर कादीपुर गांव में दो नवम्बर 2010 की सुबह प्रधान/प्रशासक अमरजीत यादव पर उस समय घात लगाए गांव के उदयभान सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह, अमर सिंह पुत्र उदयभान सिंह, गफूल अली पुत्र फौजदार, अमरेश सिंह उर्फ अमरेज सिंह पुत्र श्याम नरायन सिंह एवं अजय सिंह पुत्र उदयभान सिंह ने उस समय हमला किया था जिस समय वह शौच से घर आ रहे थे। सार्वजनिक रास्ते को बंद क...