पीलीभीत, फरवरी 20 -- पीलीभीत, संवाददाता। डीएम संजय कुमार सिंह ने विकास खंड बिलसंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नांद के ग्राम प्रधान हरीओम के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर लगाई गई रोक को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि ग्राम प्रधान हरीओम द्वारा भविष्य में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की जाती है तो उनको ग्राम प्रधान पद से पृथक करने की की जाएगी। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। ग्राम प्रधान के पदीय दायित्वों के निवर्हन के लिए गठित समित को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में डीपीआरओ समेत कई अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। ग्राम प्रधान पर टेंडर प्रक्रिया का पालन न करने, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्रहमदेव स्थल से कूड़ा तालाब तक नाला निर्माण में 22817 की वित्तीय अनियमितता करने और मनरेगा यो...