बस्ती, अक्टूबर 7 -- बस्ती, निज संवाददाता। विकास खंड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत अमरौली सुमाली की ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम ने पंचायतीराज अधिनियम में प्राप्त अधिकारों के तहत की। ग्राम पंचायत के विकास कार्य का संचालन करने के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया। इस मामले की अंतिम जांच उपायुक्त मनरेगा संजय शर्मा को दी गई है। ग्राम पंचायत अमरौली सुमाली के टीशू मौर्य और सौरभ वर्मा ने शपथ-पत्र देकर शिकायत किया कि ग्राम प्रधान और सचिव ने विकास कार्य में तमाम प्रकार की गड़बड़ी की है। मजदूरी का धन प्रधान ने अपने खाते में निकाला है। इस शिकायत पर डीएम रवीश गुप्ता ने दो अधिकारियों की टीम का गठन कर जांच करने का निर्देश दिया। जांच टीम में जिला प्रशिक्षण अधिकारी और सहायक अभियंता...