कन्नौज, अगस्त 5 -- छिबरामऊ, संवाददाता। शासन ने ग्राम प्रधानों को अब काफी राहत देने का काम किया है। किसी भी ग्राम प्रधान की शिकायत करने से पूर्व शिकायतकर्ता को हलफनामा देना आवश्यक होगा। इसको लेकर शासन ने नया शासनादेश जारी कर जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य ने बताया कि शासन ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब ग्राम प्रधानों की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को हलफनामा देना होगा। इसके साथ ही शिकायतकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत का ही रहने वाला हो। शासन के इस नए फरमान से अब निश्चित तौर पर ग्राम प्रधानों को काफी राहत मिलेगी। ग्राम पंचायतों के चुनाव अगले वर्ष प्रस्तावित है। ऐसे में अब संभावित प्रत्याशियों ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ विकास कार्यों में गोलमाल, घपलो आदि तमाम तरह की शिकायतों का सिलसिला शुरू ...
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