लखनऊ, नवम्बर 3 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग खर्च की सीमा तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत प्रमुख साढ़े तीन लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष सात लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। अगले वर्ष अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। ग्राम पंचायत सदस्यों के सामान्य श्रेणी के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 800 रुपये और अधिकतम खर्च सीमा 10 हजार रुपये है। महिला, एससी-एसटी व ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र 100 रुपये, जमानत राशि 400 रुपये व अधिकतम खर्च सीमा 10 हजार रुपये है। ग्राम पंचायत प्र...
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