देवरिया, अक्टूबर 13 -- देवरिया, निज संवाददाता। पिछले साल विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे का भुगतान करना होगा। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भुगतान करने को डीपीआरओ को आदेश दिया है। कोर्ट के एकल बेंच के आदेश को स्थगित कर दिया है। अगले डेट से पहले फॉर्म को भुगतान कर कोर्ट में हलफनामा देना होगा। भुगतान नहीं करने पर डीपीआरओ को हाईकोर्ट में उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने पूर्व के कार्य आदेश के अनुसार कैमरा लगाने का कार्य जारी रखने का निर्देश दिया है। जनपद में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, अपराध की घटनाओं का खुलासा करने को शासन ने सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया। इसके लिए के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1600 जगहों को चिन्हित किया गया। इन जगहों पर कैमरा लगाने को पंचायत विभाग द्वारा पिछले साल टेंडर क...
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