कानपुर, नवम्बर 11 -- उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री ने बताया कि योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज में से 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा। शेष ब्याज का भुगतान ब्याज उपादान के रूप में पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में शेष पूंजीगत ऋण पर वित्त पोषण करने वाली बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। आरक्षित वर्गों को पूंजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित सभी ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में 20 प्रतिशत घटते पूंजीगत ऋण पर ...