बस्ती, फरवरी 28 -- बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। ग्राम न्यायालय हर्रैया न्यायाधिकारी अखिल कुमार की अदालत ने हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पूर्व मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर पांच दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन कथानक अनुसार हर्रैया थानाक्षेत्र शेरवाडीह गांव निवासी सोमई गौड़ ने अदालत में वाद दायर कर कहा कि छह जनवरी 2021 को गांव के सुरेश, गोपाल व अवधेश उनकी भूमि कब्जा करने लगे। मना करने पर घर में घुसकर लाठी-डंडे से पीटने लगे। बीचबचाव करने करने पहुंची पत्नी प्रेमा देवी, बेटी अंजू और नंदनी को भी पीट दिया।‌ घटना में उनको व उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आईं। वहीं, सुरेश के लाठी मारने से उनकी अंजू का सिर फट गया। हर्रैया पुलिस ने मामल...