हाजीपुर, जुलाई 12 -- हाजीपुर । निज संवाददाता वैशाली जिले के पटेढ़ी थाने के श्यामपुर गांव में सात साल पूर्व एक ग्रामीण की चाकू से गोदकर सनसनीखेज हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया। हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष तृतीय गौरव कमल ने शुक्रवार को हत्या के इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी इन्द्रजीत कुमार को आजीवन करावास की सजा सुनाई। कोर्ट में इस केस को कंडक्ट कर रहे लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने यह जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने दंड की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर सजा की अवधि तीन माह और बढ़ जाए...