अलीगढ़, फरवरी 19 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर की स्वच्छ्ता में दाग लगाने वाले प्राइवेट सैप्टिक टैंक साफ करने वाले नगर निगम के रडार पर आ गए हैं। सैप्टिक टैंक का मलबा नाले में डालते हुये पाये जाने पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। फीकल स्लज डी स्लजिंग आपरेटर्स को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। नगरायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में रोज़ाना निकलने वाले हैज़ाडस्ट वेस्ट और सीवर से निकलने वाले वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए यह प्लांट बेहद उपयोगी है। इस प्लांट की मदद से घरों से निकलने वाले सीवर वेस्ट का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण हो सकेगा। सीवर टैंक खाली करने वाले यदि खुले में या नाले में सीवर वेस्ट डालते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध...