भागलपुर, नवम्बर 23 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता किसी आपराधिक घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। आरोपी को अगर गिरफ्तार किया गया हो तो उक्त आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों के एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश का पालन करने को कहा है। यह साफ कर दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। विशेष परिस्थिति में मौखिक सूचना, कोर्ट भेजने से दो घंटे पहले लिखित गिरफ्तारी को लेकर दिए निर्देश में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में ही पुलिस पदाधिकारी मौखिक रूप से गिरफ्तारी का आधार बता सकेंगे। लेकिन ऐसा अस्थायी तौर पर ...
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