देवघर, जून 20 -- देवघर, प्रतिनिधि। मारपीट कर जख्मी करने से संबंधित एक मामले के दो अलग-अलग ट्रायल में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम मुकुलेश चन्द नारायण की अदालत ने कुल मिलाकर ग्यारह अभियुक्तों में से प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कैद की सजा सहित एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों में से प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड का भी भुगतान करना होगा। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्तों में से प्रत्येक को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 337/2023 के मामले में देवीपुर थाना अन्तर्गत बारवां ग्राम निवासी अभियुक्त तूफानी सिंह, पूरन सिंह, भूदेव सिंह, संतोष सिंह, रामचन्द्र सिंह, गुलाबी सिंह, दीपक सिंह, कामदेव सिंह एवं...
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