मैनपुरी, जुलाई 5 -- कोतवाली क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 4 के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2009 में हुई इस हत्या का मुकदमा वर्ष 2010 में मैनपुरी कोतवाली में दर्ज करवाया गया था। सजा का फैसला आने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता रामस्वरूप ने तहरीर देकर पुत्र गौरव यादव की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद सुभाष, जितेंद्र, शैलेंद्र, गिरजेश कुमारी व कु. मंजू के विरुद्ध 28 जनवरी 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शनिवार को इस मामले की सुनवाई ...