पीलीभीत, दिसम्बर 21 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने गौवंशीय मांस के साथ पकड़े गए युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक 26 जुलाई 2025 को थाना न्यूरिया के उप निरीक्षक अरविंद कुमार हमराही पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एक बाइक सवार को रोका गया। उसकी बाइक पर रखे कट्टे में मांस भरा हुआ था। पूछने पर उसने अपना नाम कुंवरपाल पुत्र चेतराम ग्राम बाइसपुल, झंकईया जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड बताया। पूछताछ में उसने मांस को सुअर का बताते हुए इसे बेचने का काम करना बताया। पुलिस की सूचना पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने मांस का सेंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। इधर गिरफ्तारी के बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गया जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि मांस गौवंशीय है। इस पर अभियुक्त के विरुद्ध गौवध निवा...