नोएडा, अक्टूबर 30 -- नोएडा। एक नवंबर से पुराने उत्सर्जन मानकों वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह नियम बीएस-फोर और उससे पुराने इंजन वाले वाहनों पर लागू होगा। हालांकि बीएस फोर कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश करने की अस्थायी छूट दी गई है। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के दिल्ली की सीमा पर यातायात पुलिस व परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम वाहनों की सख्त निगरानी करेगी। आरटीओ प्रवर्तन गाजियाबाद डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन सभी कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जो बीएस छह (भारत स्टेज-6) उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आसान...