देहरादून, दिसम्बर 18 -- लक्सर। लक्सर एडीजे कोर्ट ने 2022 में दर्ज गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहे एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इसके अलावा इसी 29 नवंबर से रुड़की जेल में बंद गौकशी के एक अन्य मामले के आरोपी की जमानत याचिका को भी एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडीजे कोर्ट लक्सर के शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुकरम पाल सिंह अधाना ने बताया कि गोवंश संरक्षण स्क्वाड के दरोगा आशीष कुमार तथा उनकी टीम ने 24 नवंबर 2022 को रणसूरा गांव के पास गन्ने के खेत में गौकशी पकड़ी थी। इसमें रणसुरा निवासी गुलजार पुत्र जमील, हुसन पुत्र जाहिद और इलियास पुत्र यामीन के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। इसी साल इसमें सुनवाई शुरू हुई थी। इसके एक आरोपी इलियास की तरफ से उसके ...