धनबाद, नवम्बर 18 -- धनबाद, प्रतिनिधि गोविंदपुर बरमसिया निवासी बाबूजान मुर्मू की हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के नामजद गोविंदपुर बरमिया निवासी लखिंदर सोरेन को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 14 नवंबर को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। प्राथमिकी मृतक के भाई सुनील मुर्मू की शिकायत पर आठ नवंबर 2024 को गोविंदपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक सात नवंबर 2024 की शाम करीब आठ बजे बाबूजान शराब पीकर बाड़ू सोरेन के घर पहुंचा तो वहां लखिंदर सोरेन आया और उसने बाबूजान मुर्मू को जान मारने की धमकी दी। रात के 10 बजे बाबूजान का शव घर की चाहरदीवारी के बाहर मिला। अनुसंधान में यह तथ्य आया कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.