उन्नाव, मई 6 -- उन्नाव। न्यायायल ने गोवध अधिनियम से जुड़े मुकदमें की सुनवाई के दौरान दो दोषियों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर दस दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मौरावां थाना पुलिस ने 10 अक्तूबर 2014 को क्षेत्र के मझखोरिया गांव निवासी लाल मोहम्मद व हुसैनी पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक रवींद्र सिंह ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर नौ जनवरी 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से विशेष लोक अभियोजक शाश्वत राम पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर लाल मोहम्मद व हुसैनी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषियों...