संतकबीरनगर, नवम्बर 25 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। अपराध स्वीकार करने पर गोवध के दो आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी इन्द्रेश व बुद्धू प्रत्येक पर चार - हजार रुपए कुल आठ हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में 22 नवम्बर 2004 को दो आरोपियों के विरुद्ध थाना बखिरा में गोवध का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी इन्द्रेश पुत्र मटालू व बुद्धू पुत्र भुनेसर ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध आनन्द शंकर पाठक पुत्र विष्णु पाठक ग्राम सिंहोरवा थाना बखिरा ने अभियोग पंज...