संतकबीरनगर, जुलाई 16 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। अपराध स्वीकार करने पर गोवध के एक आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी दुक्खन उर्फ दबीरुद्दीन पर चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2003 में कोतवाली खलीलाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी दुक्खन उर्फ दबीरुद्दीन अंसारी पुत्र हयात अली ग्राम रानीपुर थाना पथरगांव जनपद गोड्डा झारखण्ड प्रान्त का रहने वाला है । आरोपी पर गोवंशीय पशुओं का वध करने के लिए ले जाने व पशु क्रूरता अधिनियम का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में...