संतकबीरनगर, नवम्बर 22 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गोवध के एक आरोपी को सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट मिमोह यादव की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी ताहिर पर दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में 5 नवम्बर 2016 को आरोपी के विरुद्ध दुधारा थाना में गोवध का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी ताहिर पुत्र कल्लन कसाई ग्राम सफियाबाद थाना दुधारा का रहने वाला है। आरोपी ताहिर के पास से 50 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद होने का आरोप लगाया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कि...