संतकबीरनगर, दिसम्बर 3 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। गोवध के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी झन्ने पर 1050 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को 30 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र का है। प्रकरण में पुलिस ने वर्ष 2001 में झन्ने पुत्र लतीफ निवासी बंजरिया थाना बखिरा के विरुद्ध गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय...