आजमगढ़, सितम्बर 20 -- आजमगढ़, संवाददाता। गोवध निवारण अधिनियम के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी दिलशाद कुरैशी निवासी पठान टोला थाना सरायमीर ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सरायमीर के तत्कालीन थाना प्रभारी रणजीत सिंह 24 नवंबर 2015 को अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें मुखबिर से पता चला कि सरायमीर कस्बे में एक मकान के पीछे अहाते में गो वध कर उन्हें सील पैक करके बेचने की तैयारी की जा रही है । इस सूचना पर थाना प्रभारी ने अपने हमराहियों के साथ छापा मारा और लगभग साढ़े 14 कुंतल प्रतिबंधित मांस बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दिलशाद कुरैशी समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी दिलशाद कुरैशी ने इलाहाबा...
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