संतकबीरनगर, जुलाई 17 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गोवध एक्ट के अलग-अलग दो मामलों में दो आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी गुड्डू उर्फ जमील उर्फ नौआब पर बारह सौ रुपए व शेर अली उर्फ मजनू पर एक हजार रुपए कुल दो हजार दो सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि गोवध अधिनियम के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों के विरुद्ध बखिरा थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आरोपी गुड्डू उर्फ जमील उर्फ नौआब पुत्र इश्तियाक उर्फ इश्तियार एवं शेर अली उर्फ मजनू पुत्र अब्बास अली ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा के निवासी हैं। इन ...