मेरठ, दिसम्बर 11 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के परतापुर थाने में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 3/8 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के मुकदमे के आरोपी अनीस के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने अनीस की याचिका पर उसके अधिवक्ता संदीप शुक्ल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। एडवोकेट संदीप शुक्ल ने मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर बहस में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि काले जानवर के अवशेषों के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 3/8 के प्रावधान के तहत यह होना चाहिए था। एडवोकेट शुक्ल ने कहा कि आरोप पत्र में 12 गवाहों का उल्लेख है और उनमें से शिकायतकर्ता के बयान...