शामली, नवम्बर 12 -- ग्राहक के गोल्ड लोन पर आरबीआई के दिशा निर्देशों के विपरीत 6,717 रुपए ब्याज कटौती को नाजायज मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए शाखा प्रबंधक, एक्सिस बैंक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शहर के नेहरू मार्केट निवासी सचिन कुमार पुत्र अरुण कुमार ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उसने एक्सिस बैंक, शाखा शामली में 49.20 ग्राम सोना जमा कर 78 हजार रुपए का गोल्ड लोन लिया था। यह लोन 16 जुलाई 2019 से 12 माह की अवधि के लिए था। इस बीच देश में लॉकडाउन लागू हो गया, जिसके कारण वह लोन समय पर जमा नहीं कर सका। आरबीआई व केंद्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बैंकों को दो करोड़ रुपए से कम के लोन पर ब्याज या सरचार्ज न लेने के निर्दे...
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