नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- Gold Loan: भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल उसी व्यक्ति को गोल्ड लोन दे सकेंगी, जो सोने का वास्तविक मालिक हो। यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गिरवी रखे गए या पुनः गिरवी सोने के आधार पर लोन देना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। आरबीआई का कहना है कि यह कदम सोने के कर्ज कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और जोखिम को घटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी ऐसे ऋण नहीं देगा जिनमें गिरवी रखा गया सोना पहले से किसी अन्य उधारकर्ता या संस्था के पास गिरवी हो। नई व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिससे बैंकों और एनबीएफसी को अपनी मौजूदा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा और समायोजन का समय मिलेगा। यह निर्णय उन साहूकारों, मनीलेंडर्स और बिचौलिय...
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