अररिया, मई 21 -- आजीवन कारावास के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की भी मिली सज़ा घटना 21 अक्टूबर 2022 की रात अररिया के लहटोरा संथाली टोला की अररिया, विधि संवाददाता। हत्या का मामला प्रमाणित होने पर जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी 40 वर्षीय युवक को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन साल की भी सज़ा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना के रूप में दोनो ही धाराओं में 15 हज़ार रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। आदेश के तहत यह भी कहा गया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि न्यायाधीश श्री कुमार ने यह सज़ा एसटी 78/2023 अररिया थाना कांड संख्या 900/2022 मे सुनायी है। सज़ा पाने वाला बैजू मूर्मू ज...