प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 10 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाली द्वितीय की कोर्ट ने गोली मारने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में पट्टी के महोखरी गांव के आरोपी रवींद्र दुबे और प्रगति दुबे के आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी व पुलिस के अनुसार 8 मई 2025 को भूमि विवाद में आरोपी ने तमंचा से पड़ोस में रहने वाली सरिता दुबे को गोली मार दी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। विवाद के समय आरोपी रवींद्र के साथ प्रगति भी मौजूद थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.