प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 10 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुनीता सिंह नागौर की कोर्ट ने नगर कोतवाली क्षेत्र के ढेरहना गांव के सूरज सिंह को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा शिवाकांत विश्वकर्मा के अनुसार 26 नवंबर 2018 की शाम करीब छह बजे उसके पिता शिवकुमार घर से कुछ दूर पंपिंग सेट पर थे। उसे जानकारी हुई कि गांव के आरोपी सूरज सिंह, बृजेश सिंह ने गोली मार दी। घटना के समय वादी के भाई हनुमंत प्रसाद और उसके भतीजे प्रशांत ने आरोपियों को गोली मारकर भागते देख लिया था। वादी मौके पर पहुंचा तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। पुलिस की विवेचना में आरोपी सूरज सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनि...