मोतिहारी, दिसम्बर 12 -- मोतिहारी,विधि संवाददाता। चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने गोली मारकर हत्या के मामले में नामजद तेरह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को पचास-पचास हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कुंडवा चैनपुर थाना के बलुआ टोला , गुआबारी निवासी सलीम जावेद, सरफे आजम, नैयर आजम, फेराकुल आजम, मंजरूल आजम, रईफूल आजम, शरीफूल आजम, रहीजुल आजम, राशिद, काशिद, खतीबुल्लाह, नदीम जावेद व अजीजुल आजम को हुई। मामले में स्थानीय निवासी मृतक सब्बीर अहमद के चचेरे भाई मो. जुनैद आलम ने कुंडवा चैनपुर थाने में दो दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि 12 जुलाई 2020 की सुबह करीब 9 बजे ग्रामीण नसीम व रहीजुल आजम के बीच झगड़ा हो रह...