अररिया, अगस्त 9 -- घटना 12 दिसंबर 2022 की रात बसेठी गांव स्थित संत कबीर संगत मैदान के पास की सत्संग सुनने गया था युवक, कहासुनी के बाद घटना को दिया गया अंजाम अररिया, विधि संवाददाता। भागवत कथा सुनने गये युवक के साथ गाली गलौज करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-01 मनोज कुमार तिवारी ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपियों को भादवि की धारा 302 व आर्म्स एक्ट में 35 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने की राशि अदा नही करने पर दोनो को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतानी होगी। यह सजा एसटी 195/2023 में सुनायी गयी है। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान ने बताया कि सज़ा पाने वाले दोनो आरोपी बौंसी थाना क्षेत्र का रहने वाले हंै। पहला आरोपी 22...