एटा, मार्च 12 -- वर्ष 2013 में कांशीराम कालोनी में बाहरी लोगों को लाने की मना करने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सुनवाई के बाद सात दोषियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी कुसुम तोमर के अनुसार कांशीराम कालोनी ब्लाक नंबर 22 निवासी नरेन्द्र सिंह ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 28 सितंबर 2013 को पत्नी, बेटा सतेन्द्र, अन्य घरवालें घर पर बैठे हुए थे। आरोपी नीटू उर्फ निर्मल पुत्र रामगोपाल निवासी कांशीराम कालोनी के घर पर आए दिन बाहरी आते थे। इसे लेकर बेटे ने आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर आरोपियों ने बेटे को कमरे से घसीटकर पिटाई की थी और बाद में गोली मारकर हत्या क...