श्रावस्ती, जनवरी 30 -- श्रावस्ती, संवाददाता। गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास कर सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2012 में दो लोगों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के ममेरे भाई की तहरीर पर कोतवाली भिनगा में गोली मार कर हत्या करने वाले आरोपियों ननके वर्मा पुत्र राम अभिलाष वर्मा निवासी ग्राम दहाउरकला थाना इकौना व अतुल देव वर्मा पुत्र दुखहरन वर्मा निवासी ग्राम परसौरा थाना कोतवाली भिनगा के विरुद्ध 15 दिसम्बर 2012 को हत्या का मामला दर्ज किया। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 12 वर्ष से न्यायालय में मामले का विचारण ...